नैनीताल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
नैनीताल: हाईकोर्ट से रामनगर मांस प्रकरण में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन मोहन जोशी को फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है. अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है. इस मामले में अब 17 नवम्बर को सुनवाई होगी.
आरोपी की अपील पर न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की पीठ में सोमवार 10 नवंबर को सुनवाई हुई. आरोपी की ओर से गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी. आगे कहा गया कि वह बेकसूर हैं. उसे राजनीतिक विद्वेष के चलते फंसाया जा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से घटना से जुड़े फोटोग्राफ अदालत को सौंपे गए. सरकार की ओर से आपत्ति दर्ज करने के लिए एक सप्ताह का समय लिया गया. अब इस प्रकरण में 17 नवम्बर को सुनवाई होगी.
एसएसपी को 17 नवंबर को हाईकोर्ट में देना है जवाब: अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है, ताकि 17 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में SSP और कोतवाल अदालत में अपनी कार्रवाई का ठोस पक्ष रख सकें. कुल मिलाकर हाईकोर्ट के दबाव और जवाबदेही की घड़ी ने पुलिस को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है.
गौर हो कि बीती 23 अक्टूबर को रामनगर के छोई क्षेत्र में बरेली से मीट लेकर पिकअप चालक नासिर हुसैन पर भीड़ ने हमला कर दिया था. भीड़ ने न केवल नासिर की पिटाई की. बल्कि, उसकी पिकअप गाड़ी में भी तोड़फोड़ की थी. इस दौरान नासिर गंभीर रूप से घायल हो गया था. बाद में उसकी पत्नी नूरजहां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.
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