हिसार कोर्ट से ज्योति मल्होत्रा को जोरदार झटका (Travel with Jo)
हिसार : हरियाणा के हिसार ज़िले की एक अदालत ने जासूसी के शक में मई में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि ज़मानत पर ज्योति मल्होत्रा की रिहाई से जांच में बाधा आ सकती है.
ज्योति मल्होत्रा को जोरदार झटका : हिसार पुलिस ने ‘ट्रैवल विद जो’ यूट्यूब चैनल चलाने वाली 33 वर्षीय ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था. ज्योति मल्होत्रा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. अपने विस्तृत आदेश में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. परमिंदर कौर की अदालत ने नियमित ज़मानत याचिका खारिज कर दी जो ज्योति मल्होत्रा के लिए जोरदार झटका है.
जमानत याचिका खारिज : अदालती आदेश में कहा गया है, “आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और बीएनएस प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया ये मामला काफी गंभीर है. अभियुक्त के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से बरामद फोरेंसिक सामग्री, खुफिया जानकारी और एक विदेशी अधिकारी के साथ टच में रहना, संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से ये आशंका पैदा होती है कि अगर ज्योति मल्होत्रा को जमानत दी गई तो जांच में बाधा आ सकती है. डिजिटल सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है.”
दानिश को निष्कासित किया गया था : पुलिस ने बताया था कि ज्योति मल्होत्रा नवंबर 2023 से पाकिस्तानी उच्चायोग के एक कर्मचारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थी. भारत ने जासूसी में शामिल होने के शक में 13 मई को दानिश को निष्कासित कर दिया था.

