देहरादून: लोक गायक पवन सेमवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पवन सेमवाल के खिलाफ एक महिला ने पटेल नगर थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है. ये मुकदमा पवन सेमवाल के नए गीत को लेकर दर्ज कराया गया है, जिसमें महिला ने पवन सेमवाल पर गीत के माध्यम से उत्तराखंड की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है.
पवन सेमवाल पर मुकदमा दर्ज: महिला की शिकायत के बाद पटेल नगर थाना पुलिस ने गायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मुकदमे से संबंधित पूछताछ के लिए पवन सेमवाल को दिल्ली से देहरादून बुलाया गया. साथ ही पूछताछ के बाद 35 (A) BNSS का नोटिस तामील कराया गया. पुलिस ने महिला की शिकायत पर पवन सेमवाल के खिलाफ 369/25 धारा- 196/353(1)(b)/79 भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है. बता दें कि गायक पवन सेमवाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर एक गाना बनाया है, जिसे उन्होंने यू-ट्यूब चैनल पर अपलोड किया. इस गीत के अपलोड होते ही प्रदेश में सियासत गर्मा गई. जिसके बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.
‘धामी रे! नी थामी रे’
ये सिर्फ बोल नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड की जनता की वो चीख है जिसे सरकार अनसुना कर रही है।
पवन सेमवाल जी का ये गाना हर उस नागरिक की आवाज़ है जो अब बदलाव चाहता है।#UttarakhandTruth #धामीहकीकत #PawanSemwalhttps://t.co/tm0jJ9uhyI— Karan Mahara (@KaranMahara_INC) July 19, 2025
त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के समय भी गाया गाना : गौरतलब है कि गायक पवन सेमवाल ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के समय में भी गाना गाया था , जिसके बाद गायक पवन सेमवाल चर्चाओं में आए थे. वहीं एक बार फिर पवन सेमवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर गाना गाया है, जिसको लेकर वह अब विवादों में आ गए हैं और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि इससे पहले पुलिस के द्वारा पवन सेमवाल के सोशल मीडिया अकाउंट से गाने को डिलीट भी कराया गया, लेकिन उसके बावजूद दोबारा सोशल मीडिया पर नए तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर गाना डाला गया, जिसको लेकर महिला ने भी कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा दर्ज कराया है.
मामले में पुलिस ने क्या कहा: कोतवाली पटेल नगर प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया है कि पुलिस टीम ने आरोपी पवन सेमवाल को दिल्ली के कल्याणपुरी थाने में नियमानुसार बुलाकर उससे पूछताछ के लिए देहरादून लाया गया. जहां आरोपी से पूछताछ के बाद विवेचना के अंतर्गत धारा 35(a) BNSS का नोटिस तामील कराकर थाने से सकुशल रवाना किया गया. साथ ही आरोपी को भविष्य में विवेचना में सहयोग करने के लिए अंतर्गत धारा 35(a) BNSS कानूनी हिदायत दी गई.
पढ़ें-विजिलेंस को फ्री हैंड देने पर भड़की कांग्रेस, धामी सरकार को जमकर घेरा