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पान और तंबाकू चबाना हुआ महंगा, जानिए कौन-कौन और सामान हुए महंगे, किन पर लगेगा 40 फीसदी का 'स्पेशल जीएसटी'


हैदराबाद: केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी को लेकर बड़े ऐलान किए हैं. तीन दिनों तक चली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सिर्फ दो स्लैब 5 फीसदी औऱ 18 फीसदी को मंजूरी दी गई है. अब यह साफ हो गया है कि 12 प्रतिशत और 28 फीसदी स्लैब के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं को इन दो नए स्लैब में एडजस्ट किया है. काउंसिल ने बताया कि यह नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगी.

जहां तमाम सामान सस्ते हुए हैं. वहीं, कुछ वस्तुओं पर ज्यादा दाम भी लगाए गए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल ने तंबाकू से संबंधित सभी उत्पादों पर 40 फीसदी टैक्स लगाने की बात कही गई है. आइये सिलसिलेवार जिन सामानों पर 40 फीसदी का टैक्स लगाया गया है उन पर डालते हैं एक नजर.

ये सामान 40 फीसदी टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे

  1. सिगरेट और गुटखा
  2. पान मसाला
  3. सुपर लग्जरी सामान
  4. चबाने वाली तंबाकू
  5. जर्दा
  6. लग्जरी कार
  7. फास्ट फूड
  8. एयरक्रॉफ्ट पर्सनल यूज वाले
  9. एडड शुगर,कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
  10. मोटरसाइकिल: 350cc से ज्यादा की बाइक्स 40% टैक्स क्लब में शामिल

जीएसटी काउंसिल ने बताया कि जिन सामानों पर 40 फीसदी का टैक्स लगाया गया है, उन सभी पर किसी दूसरे प्रकार का कोई सेस या उपकर नहीं लगाया जाएगा. लेकिन इस बात की घोषणा नहीं की गई है कि यह दरें कब से लागू होंगी. इसका ऐलान बाद में होगा. उन्होंने यह भी बताया कि सट्टबाजी, कैसिनो और जुआ, घुड़दौड़ समेत सभी निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों पर जीएसटी की 40 फीसदी दरें लागू होंगी. इसके साथ-साथ आईपीएल जैसे खेलों में इंट्री पर भी 40 फीसदी का टैक्स लगेगा. लेकिन मान्यता प्राप्त खेलों के आयोजनों पर यह दरें नहीं लगेंगी.

बता दें, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक तीन दिनों तक चली. जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया. उन्होंने प्रेस कॉफ्रेंस में इस बात की जानकारी दी कि अब सिर्फ जीसएटी के दो ही स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी ही रहेंगे. इसके लागू होने के बाद से देश की आम जनता को काफी लाभ होगा.

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