नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट से सरकार को चुनाव कराने की अनुमित मिल गई है. सरकार जल्द ही चुनाव का नया कार्यक्रम जारी करेंगी. बता दें कि हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जाएगा.
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