नई दिल्ली: जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी. देश के लोग जीएसटी दरों में सुधार के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने लगभग 1200 वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरों की विस्तृत अधिसूचना जारी की है. यह अधिसूचना 22 सितंबर से प्रभावी होगी. संशोधित चार्ट में कर संरचना को सात अनुसूचियों में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य अधिक स्पष्टता और एकरूपता प्रदान करना है.
जीएसटी में संशोधन से जहां रोजमर्रा उपयोग की बहुत सी वस्तुओं की कीमत होने की उम्मीद है. वहीं इन बदलावों का पेन, स्कूल बैग और मुद्रित पुस्तकों जैसी अन्य वस्तुएं महंगी भी हो सकती हैं, जिन पर अब 18% जीएसटी लगेगा.
जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया था. अब जीएसटी के सिर्फ दो प्रभावी स्लैब- 5% और 18% रहेंगे. 12% और 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है.
बॉलपॉइंट पेन, फाउंटेन पेन, मार्कर और अन्य लेखन उपकरण; जिन पर पहले अलग-अलग दरों पर टैक्स लगता था, अब सभी 18% टैक्स स्लैब (9% CGST + 9% SGST) में आएंगे. स्कूल बैग, बैग, सूटकेस, वैनिटी केस, संगीत वाद्ययंत्र केस और यात्रा बैग भी इसी श्रेणी में आते हैं. हालांकि, सरकार ने लेखन चाक और दर्जी के चाक को अब पूरी तरह से टैक्स मुक्त कर दिया है.
हालांकि, मुद्रित पुस्तकों के लिए इस्तेमाल होने वाले बिना लेपित कागज को 18% टैक्स स्लैब में रखा गया है. प्रयोगशाला नोटबुक को कर छूट दी गई है, लेकिन मुद्रित पुस्तकें छूट सूची में नहीं हैं. इससे किताबों की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर अभिभावकों पर पड़ने की उम्मीद है, जिनपर पहले से ही उच्च स्कूल फीस का भारी बोझ हैं.
सस्ती होंगी दैनिक उपयोग की वस्तुएं
रबड़, नक्शे, पेंसिल शार्पनर और अभ्यास पुस्तकों पर टैक्स दर 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है. टूथ पाउडर, दूध की बोतलें, टेबलवेयर, रसोई के बर्तन, छाते, बर्तन, साइकिल, बांस के फर्नीचर और कंघी जैसी वस्तुओं पर टैक्स दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है.
शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल पर टैक्स दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है.
दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं दूध, छेना या पनीर, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, सादी चपाती या रोटी, मक्खन और घी पर टैक्स दर 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है.
सूखे मेवे, गाढ़ा दूध, पनीर, अंजीर, खजूर, एवोकाडो, खट्टे फल, सॉसेज और मांस, चीनी में उबली मिठाइयां, जैम और फलों की जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर की बोतलों में पैक पेयजल, फलों का गूदा या फलों का रस, आइसक्रीम, पेस्ट्री और बिस्कुट, कॉर्नफ्लेक्स और अनाज युक्त पेय पदार्थ, और चीनी से बनी मिठाइयों पर अब 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा.
विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी वाले कागज या पेपरबोर्ड से बने बॉक्स, वॉलेट, पाउच और राइटिंग कम्पेंडियम्स पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.
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