नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने को मंजूरी दे दी है. अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रहेंगे. 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की टैक्स दरों को समाप्त कर दिया गया है. परिषद ने पाप और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत टैक्स के नए स्लैब को मंजूरी दी है. जीएसटी परिषद का यह फैसला 22 सितंबर से लागू होगा.
बुधवार रात 56वें जीएसटी परिषद की बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आम आदमी और मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी में पूरी तरह से कटौती की गई है. उन्होंने बताया कि किन-किन वस्तुओं पर जीएसटी दर को घटाया गया है.
- अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर, सभी भारतीय रोटियों यानी रोटी हो या पराठा या जो भी हो, अब जीएसटी नहीं लगेगा. पहले इन वस्तुओं पर जीएसटी 5% था.
- हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है.
- खाद्य पदार्थ – नमकीन, बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी अब 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे, पहले इन पर 12% या 18% जीएसटी लगता था.
- एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिलें, सीसी अब 18% जीएसटी स्लैब में आएंगे.
- 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटकर शून्य हो गया है.
- कृषि सामान जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें, कटाई या थ्रेसिंग मशीनें, जिनमें पुआल या चारा बेलर, घास या घास मूवर, खाद बनाने की मशीन आदि पर जीएसटी 12 से घटकर 5% किया गया है.
- 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है.
- हस्तशिल्प, संगमरमर, ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
- सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया है.
- दृष्टि सुधारने के लिए चश्मे और गॉगल्स पर जीएसटी 28% से घटकर 5% की गई है.
कौन सी वस्तुएं महंगी होंगी
- लग्जरी ऑटोमोबाइल (नया 40% स्लैब)
- महंगी कारों पर अब 40% GST
- मोटरसाइकिल: 350cc से ज्यादा की बाइक्स 40% टैक्स क्लब में शामिल
- अशुद्ध वस्तुएं और तंबाकू (28% से 40%)
- सिगरेट, तंबाकू उत्पादों पर 43% टैक्स वृद्धि
- गुटखा, तंबाकू उत्पादों पर 40% GST
- कार्बोनेटेड पेय और मीठे पेय पदार्थों पर 40% GST
- कार्बोनेटेड पेय पदार्थों की कीमतों में 43% की बढ़ोतरी
- 2,500 रुपये से अधिक कीमत वाले सूती रजाई पर 18% जीएसटी
- 2,500 रुपये से अधिक कीमत वाले जूते पर 18% जीएसटी
- निजी विमान, हेलीकॉप्टर, नौकाओं पर 40% जीएसटी
यह भी पढ़ें- जीएसटी काउंसिल में बड़ा फैसला, सिर्फ दो स्लैब को मंजूरी, दो GST दरें खत्म, जानें क्या सस्ता होगा

