देहरादून: उत्तराखंड पंचायत चुनाव मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई. जिसमें आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष सुना. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखकर कहा 9 जून को सरकार ने नियमावली बनाई थी. 11 जून को आरक्षण रोटेशन जारी किया. उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था.
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया की रिजर्वेशन नियमों के तहत हुआ है.अभी फिलहाल उत्तराखंड पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी. तब तक पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक बरकरार रहेगी.
आरक्षण नियमावली को मिली है चुनौती: मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल और अन्य ने राज्य सरकार द्वारा 9 जून व 11 जून को जारी नियमावली को हाईकोर्ट में याचिका दायर करके चुनौती दी थी. सरकार ने इस नियमावली में राज्य में अब तक के आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित कर दिया था. आरक्षण का नया रोस्टर जारी कर उसे पहली बार वर्तमान चुनाव से लागू माना.
15 से अधिक याचिकाओं पर साथ होगी सुनवाई: याचिकाकर्ता के मुताबिक एक तरफ सरकार का यह नियम कोर्ट के पूर्व में जारी आदेश के खिलाफ है. दूसरा पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 126 के अनुसार कोई भी रूल तभी प्रभावी माना जायेगा, जब उसका सरकारी गजट में प्रकाशन होगा. वहीं एकलपीठ में भी करीब 15 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई हुई. उन मामलों को भी एकलपीठ ने खंडपीठ में सुनवाई के लिए भेज दिया है. अब इस बात को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि 14 जून को गजट नोटिफिकेशन के होने के बाद भी सचिवालय सहित अन्य संस्थाओं को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी?
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